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The Constitution of India An Introduction Class 7 Notes in Hindi
भारत का संविधान एक परिचय Class 7 Notes
कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 नोट्स भारत का संविधान एक परिचय
→ मौलिक अधिकार : ये वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए हैं।
→ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत : ये वे दिशा-निर्देश हैं जो सरकार को कानून बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।
→ शक्ति का पृथक्करण : यह सिद्धांत सरकार की जिम्मेदारियों को विभिन्न शाखाओं में विभाजित करता है, ताकि कोई एक शाखा दूसरी की मूल कार्यों का प्रयोग न कर सके।
→ संविधान सभा : यह एक निकाय है जिसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित किया गया था।
→ मौलिक कर्तव्य : ये सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं, जो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करती हैं।
→ नियंत्रण और संतुलन : ये तंत्र हैं जो तीनों सरकारी शाखाओं के बीच निष्पक्षता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
→ सांस्कृतिक विरासत : यह उन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभावों को संदर्भित करता है जिन्होंने संविधान को आकार दिया।
→ हीलियम : यह एक गैस है जो कागज या स्याही के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, जिससे संविधान को समय के साथ संरक्षित करने में मदद मिलती है।
→ भारत का संविधान :
- यह मौलिक सिद्धांतों और कानूनों को निर्धारित करता है।
- भारतीय संविधान-स्वाधीनता संग्राम और सभ्यता की विरासत से प्रभावित है।
- मुख्य विशेषताएँ-लोकतांत्रिक सिद्धांत, दूसरों के विचारों का सम्मान, समझौता करने की क्षमता, राष्ट्र : के मूल सिद्धांत और कानून, सरकार के अंगों का ढाँचा और भूमिकाएँ, अंगों के बीच संतुलन और नियंत्रण, अंगों की निष्पक्षता और जवाबदेही, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्य।
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→ सभ्यता की विरासत :
- मत वैभिन्य की स्वीकृति प्रकृति की पवित्रता, महिलाओं का सम्मान।
- वसुधैव कुटुम्बकम् इतिहास से मौलिक कर्तव्य :
- अन्य देशों से अच्छे मूल्यों को लिया गया : फ्रांस (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व), आयरलैंड (नीति-निर्देशक सिद्धांत) अमेरिका (स्वतंत्र न्यायपालिका)।
→ सांस्कृतिक चित्रण :
- भारतीय ग्रंथों और महाकाव्यों (रामायण, महाभारत) के दृश्य।
- कानूनी दस्तावेज और सांस्कृतिक वस्तु का प्रतिनिधित्व।
- नटराज, महाबलीपुरम् के दृश्य।
- भगीरथ की तपस्या, गंगा का अवतरण।
- मुगल वास्तुकला के दृश्य, नालंदा विश्वविद्यालय।
→ उद्देशिका :
- लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्मित।
- गणतंत्र : देश का प्रमुख (राष्ट्रपति) लोगों द्वारा चुना जाता है।
- संप्रभुता : लोगों के पास सर्वोच्च अधिकार होता है।
- न्याय : सभी के लिए निष्पक्ष समान और बिना भेदभाव का न्याय।
- समाजवादी : धन का साझा करना और असमानता को कम करना।
- स्वतंत्रता : सोचने व्यक्त करने और कार्य करने की स्वतंत्रता।
- पंथनिरपेक्ष : कोई राजकीय धर्म नहीं है धर्म अपनाने की स्वतंत्रता हैं।
- समानता : कानून के समक्ष सभी समान हैं और समान अवसर प्रदान करना चाहिए।
- लोकतांत्रिक : चुने हुए प्रतिनिधि और उनकी जवाबदेही।
- बंधुता : विविधता में एकता को बढ़ावा देना।
→ संविधान की प्रमुख विशेषताएँ :
- सरकार के तीन अंग-न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका।
- विधायिका (कानून बनाती है), कार्यपालिका (कानूनों को लागू करती है) और न्यायपालिका (कानून का पालन सुनिश्चित करती है)।
- तीन स्तर की सरकार-केंद्रीय राज्य स्थानीय (पंचायती राज व्यवस्था)।
- प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियों का वर्णन।
- चुनावी प्रणाली का वर्णन।
- मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन।
→ नीति-निर्देशक सिद्धांत
- अनुच्छेद 38 – सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय।
- अनुच्छेद 41 – कल्याणकारी सरकार।
- अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता।
- अनुच्छेद 47 – पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संवर्धन, जीवन स्तर।
- अनुच्छेद 48 – ए-पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण।
- अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण।
→ मौलिक कर्तव्य:
- संविधान राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना।
- देश की रक्षा करना। सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना।
- पर्यावरण की रक्षा करना।
- उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना।
→ मौलिक अधिकार :
- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 21 – स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा।
- अनुच्छेद 21 – ए-शिक्षा का अधिकार।
- शोषण के खिलाफ अधिकार।
→ संविधान : एक जीवित प्रलेख :
- समाज की आवश्यकताओं के साथ विकसित होता है।
- संशोधित किया जा सकता है।
- परिवर्तन जनमत से प्रभावित होते हैं।
→ प्रस्तावना की विशेषताएँ :
- पंथनिरपेक्षता – सभी धर्मों के पालन की स्वतंत्रता।
- गणतंत्र – समान नौकरी के अवसर, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं।
- न्याय – समान नौकरी के अवसर, समान वितरण, कानून के समक्ष समानता।
- स्वतंत्रता – विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने विश्वास का पालन करना।
- बंधुत्व – संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं का साझा करना।
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संविधान
→ नियम पुस्तिका :
- संविधान एक नियम पुस्तिका है जो विवादों से बचने के लिए है।
- यह राष्ट्रीय मूलभूत सिद्धांतों और कानूनों को रेखांकित करता है।
- यह सरकार के अंगों की रूपरेखा और भूमिका को परिभाषित करता है।
- यह सरकार के प्रकार, अंगों, कार्यों का वर्णन करता है।
- इसमें कानून बनाने लागू करने, कार्यकारी कां चुनाव करने, न्यायपालिका का गठन करने के लिए सिद्धांत शामिल हैं।
→ संविधान में मूल्य और आदर्श :
- संविधान के मूल्य: समानता, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता।
- ये मूल्य कानूनों और सिद्धांतों का आधार हैं।
- विविध और जटिल समाज के लिए लिखा है।
→ संविधान का विकास :
- निर्माण 1946 में हुआ था (389 सदस्य, जो बाद में 299) (विभाजन के बाद 15 महिलाएँ)।
- संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की।
- इसका निर्माण लगभग 3 वर्षों में पूरा हुआ और यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ।
- संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
- प्रारंभिक मसौदे की अध्यक्षता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने की।
→ प्रभाव :
- स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत से।
- अन्य देशों के संविधान से।
- स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श-समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, संस्कृति।
- स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के विचारों और अनुभवों से।
→ संरचना और सिद्धांत :
- वयस्क मताधिकार की सुनिश्चितता।
- सरकार के अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण।
- मौलिक अधिकार और कर्तव्य।
- केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का संबंध और विभाजन।
- विविधता में एकता पर ध्यान केंद्रित करना।